समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई। अदालत इस मामले में अब मई महीने में सुनवाई करेगी।

याचिका में स्पेशल कोर्ट MP/MLA के 19 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत स्पेशल कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था, जिसमें कुछ वीडियो क्लिप, शादी के कार्ड आदि दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि बचाव पक्ष की ओर से दाखिल किए जाने की अनुमति मांगी गई थी। इस मामले में अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता इमरान उल्ला का कहना है कि याची इस मामले में अभियुक्त है, लेकिन उसे अपने बचाव में साक्ष्य देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

हाईकोर्ट में दलील दी गई कि स्पेशल कोर्ट ने 10 जनवरी को याची का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया था। 15 मार्च को याची की ओर से प्रार्थना पत्र देकर वीडियो क्लिपिंग, अब्दुल मतीन की शादी का कार्ड, जौहर दिवस की वीडियो रिकॉर्डिंग आदि तलब करने की मांग की थी।

स्पेशल कोर्ट ने याची की अर्जी खारिज करते हुए मुकदमे का ट्रायल शुरू कर दिया। इससे बचाव पक्ष को अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल रहा है। 

कहा गया कि इन दस्तावेजों को एक अन्य मामले में अदालत में दाखिल किया गया है।  जिसमें याची को सजा हो गईं है और उसके खिलाफ़ निगरानी हाईकोर्ट में लंबित है। मूल रिकार्ड भी हाईकोर्ट आ चुका है, इसलिए प्रमाणित प्रति देने के लिए कुछ समय दिए जाने का स्पेशल कोर्ट से अनुरोध किया था जिसे स्पेशल कोर्ट में मंजूर नहीं किया है। 

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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